उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (National Old Age Pension Scheme) संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्ग महिला एवं पुरुषों को ₹1,000 प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले तथा निर्धारित आय सीमा के अंतर्गत आने वाले वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन की धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। पेंशन का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।
इच्छुक पात्र नागरिक उत्तर प्रदेश के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से लेकर पेंशन वितरण तक की प्रक्रिया ऑनलाइन संचालित की जाती है।
| योजना का नाम | राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
|---|---|
| English Name | National Old Age Pension Scheme |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
| लाभार्थी | 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र वरिष्ठ नागरिक |
| पेंशन राशि | ₹1,000 प्रतिमाह |
| पेंशन भुगतान | त्रैमासिक (Quarterly) |
| भुगतान का माध्यम | DBT के माध्यम से बैंक खाते में |
| आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
| आधिकारिक वेबसाइट | SSPY UP Portal |
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रतिमाह अर्थात ₹12,000 वार्षिक पेंशन प्रदान की जाती है। पेंशन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का अंशदान शामिल है।
| लाभार्थी की आयु | राज्य सरकार का अंश | केंद्र सरकार का अंश | कुल मासिक पेंशन |
|---|---|---|---|
| 60 से 79 वर्ष | ₹800 | ₹200 | ₹1,000 |
| 80 वर्ष या उससे अधिक | ₹500 | ₹500 | ₹1,000 |
नोट: पेंशन की कुल राशि ₹1,000 प्रतिमाह है और इसका भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाता है। इसका अर्थ है कि तीन महीने की कुल पेंशन ₹3,000 होती है।
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी होंगी:
ऑनलाइन आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
उत्तर प्रदेश वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए पात्र नागरिक घर बैठे आधिकारिक SSPY पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन जमा होने के बाद संबंधित विभाग द्वारा आवेदक की पात्रता और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। पात्रता की पुष्टि और स्वीकृति के बाद पेंशन का लाभ प्रदान किया जाता है।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन, लॉगिन और मोबाइल नंबर से संबंधित सेवाओं के लिए नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करें।
| सेवा का नाम | लिंक |
|---|---|
| नया ऑनलाइन आवेदन (New Registration) | Apply Online |
| पहले से रजिस्टर्ड आवेदक लॉगिन | Login |
| मोबाइल नंबर भूल जाने पर | Forgot Mobile Number |
| रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अपडेट करें | Update Mobile Number |
| आधिकारिक पेंशन पोर्टल | Official Website |
यदि आपने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है, तो आप आधिकारिक पोर्टल पर लॉगिन करके अपने आवेदन से संबंधित उपलब्ध जानकारी देख सकते हैं।
वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभार्थी अपनी पेंशन सूची देखने के लिए आधिकारिक SSPY UP पोर्टल का उपयोग कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में चार तिमाहियों में लाभार्थियों को पेंशन वितरित की गई। उपलब्ध वितरण सारांश के अनुसार प्रत्येक किस्त में लाभार्थियों की संख्या और हस्तांतरित धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है।
| किस्त | लाभार्थी | धनराशि (करोड़ रुपये) |
|---|---|---|
| प्रथम किस्त | 67,50,000 | 2,024.37 |
| द्वितीय किस्त | 67,50,000 | 2,036.92 |
| तृतीय किस्त | 67,50,000 | 2,094.80 |
| चतुर्थ किस्त | 55,99,323 | 1,682.70 |
| कुल हस्तांतरित धनराशि | — | 7,838 करोड़ रुपये |
नोट: यह वितरण सारांश वित्तीय वर्ष 2025-26 के उपलब्ध आंकड़ों पर आधारित है। लाभार्थियों की संख्या और धनराशि में किस्त के अनुसार अंतर हो सकता है।
योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने और केवल पात्र वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष अप्रैल से जून के बीच लाभार्थियों का सत्यापन कराया जाता है।
इसलिए सभी पेंशन लाभार्थियों को अपने आधार, बैंक खाते और अन्य आवश्यक विवरण सही एवं अपडेट रखने चाहिए।
वृद्धावस्था पेंशन योजना से संबंधित आवेदन, भुगतान, पात्रता या अन्य समस्याओं के समाधान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
| विभाग | समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश |
|---|---|
| हेल्पलाइन नंबर | 14568 |
| WhatsApp नंबर | 6391114568 |
| विभागीय वेबसाइट | समाज कल्याण विभाग |
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण, सुरक्षा और बेहतर जीवन के लिए विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित कानून, सरकारी योजनाएं, नीतियां, स्वास्थ्य, जीवनशैली और वित्तीय नियोजन जैसी उपयोगी जानकारियां प्राप्त करने के लिए अलग पोर्टल उपलब्ध है।
इस पोर्टल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को स्वस्थ, सुखी, सशक्त, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जीने में सहायता प्रदान करना है। वरिष्ठ नागरिकों के परिवार और देखभाल करने वाले लोग भी यहां से उपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
वरिष्ठ नागरिक पोर्टल: https://oldagehome.upsdc.gov.in/
राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन (Elder Line): Elder Line Official Website
इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ₹1,000 प्रतिमाह यानी ₹12,000 वार्षिक पेंशन दी जाती है।
आवेदन करने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
योजना के अंतर्गत पेंशन का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
शहरी क्षेत्र के आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय ₹56,460 से अधिक नहीं होनी चाहिए।
हां, पात्र नागरिक SSPY UP के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उपलब्ध आवेदन निर्देशों के अनुसार फोटो 20 KB और PDF दस्तावेज 200 KB से अधिक नहीं होना चाहिए।
पेंशन संबंधी सहायता के लिए समाज कल्याण विभाग की हेल्पलाइन 14568 या WhatsApp नंबर 6391114568 पर संपर्क कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना आर्थिक रूप से कमजोर वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसके माध्यम से पात्र बुजुर्गों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिससे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलती है।
यदि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग सदस्य इस योजना की पात्रता पूरी करता है, तो आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और नवीनतम सरकारी दिशा-निर्देश अवश्य जांच लें।
केंद्र और राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, सरकारी नौकरियों और शिक्षा संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए Bharat Updates के साथ जुड़े रहें।